तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के चेन्नई स्थित आवास ‘वेदा निलयम’ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आयकर विभाग (I-T Department) ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि अगर जयललिता की संपत्ति से जुड़े कर बकाया (टैक्स ड्यूज़) का भुगतान नहीं किया गया, तो वेदा निलयम को नीलाम किया जा सकता है।
हाईकोर्ट में क्या कहा आयकर विभाग ने
मामले की सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने कोर्ट को जानकारी दी कि:
जयललिता की संपत्ति पर आयकर बकाया अब भी लंबित है
विभाग ने बकाया वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर रखी है
अगर तय समय में टैक्स का भुगतान नहीं होता, तो संपत्ति की नीलामी अंतिम विकल्प हो सकती है
विभाग ने साफ किया कि कानून के तहत बकाया वसूली के लिए यह कदम उठाया जा सकता है।
वेदा निलयम क्यों है खास
वेदा निलयम सिर्फ एक बंगला नहीं, बल्कि:
जयललिता का निजी आवास रहा है
इसे AIADMK समर्थक और उनके प्रशंसक स्मारक स्थल के रूप में देखते हैं
राज्य सरकार पहले ही इसे सार्वजनिक स्मारक बनाने की दिशा में कदम उठा चुकी है
इसी वजह से इस संपत्ति को लेकर मामला राजनीतिक और भावनात्मक रूप से भी संवेदनशील है।
किससे जुड़ा है टैक्स विवाद
जयललिता के निधन के बाद उनकी संपत्तियों को लेकर:
कानूनी उत्तराधिकार
टैक्स देनदारी
और प्रबंधन
जैसे मुद्दे सामने आए। आयकर विभाग का कहना है कि जब तक बकाया कर का भुगतान नहीं होता, तब तक संपत्ति को लेकर कार्रवाई जारी रहेगी।
अदालत का रुख
मद्रास हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनी हैं और आगे की सुनवाई में इस पर विस्तृत आदेश देने की बात कही है। फिलहाल कोर्ट ने किसी भी तत्काल नीलामी पर अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है।
जयललिता के आवास वेदा निलयम की संभावित नीलामी का मुद्दा अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। अगर टैक्स बकाया का समाधान नहीं निकला, तो यह ऐतिहासिक संपत्ति नीलामी की प्रक्रिया में जा सकती है। अब सबकी नजरें मद्रास हाईकोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं।
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