बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, नाबालिग पहलवान के बदले बयान के बाद केस में आया बड़ा मोड़

Brijbhushan

पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवान से जुड़े चर्चित मामले में बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से चल रहे इस केस में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। फैसले के पीछे सबसे अहम वजह नाबालिग महिला पहलवान का बदला हुआ बयान माना जा रहा है, जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी।

यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इनमें एक नाबालिग पहलवान की शिकायत भी शामिल थी, जिसके आधार पर POCSO कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में जांच के दौरान नाबालिग पहलवान ने अपने पहले दिए गए आरोपों से अलग बयान दिया, जिसके बाद POCSO से जुड़ा मामला खत्म हो गया।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क रखे। कोर्ट ने उपलब्ध गवाहों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की समीक्षा की। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इसी आधार पर बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया।

इस मामले ने साल 2023 में पूरे देश का ध्यान खींचा था। कई अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवानों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी और मामला अदालत तक पहुंचा।

फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और अदालत ने तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाया है। वहीं, इस फैसले को लेकर अलग-अलग पक्षों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।

यह मामला एक बार फिर इस बात की चर्चा का केंद्र बन गया है कि आपराधिक मामलों में अदालत का फैसला गवाहों के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही तय होता है। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत सबूतों की जांच के बाद ही लिया जाता है।

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