यूपी मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में होगा बड़ा बदलाव, कैबिनेट बैठक में संशोधन प्रस्ताव पर फैसला संभव

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New Delhi: उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया जाना है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य मदरसा शिक्षा प्रणाली को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कानूनी रूप देना है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य की मदरसा शिक्षा व्यवस्था मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप संचालित होगी।

आलिम तक सीमित रहेगी मदरसा शिक्षा, कामिल और फाजिल की डिग्रियां होंगी समाप्त

प्रस्तावित संशोधन लागू होने के बाद मदरसा शिक्षा परिषद के तहत केवल आलिम स्तर यानी इंटरमीडिएट (12वीं) तक की शिक्षा ही मान्य होगी। इसके बाद कामिल (स्नातक समकक्ष) और फाजिल (स्नातकोत्तर समकक्ष) पाठ्यक्रमों के संचालन और इनकी डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मदरसों में मौलवी (हाईस्कूल समकक्ष), आलिम (इंटरमीडिएट समकक्ष), कामिल (स्नातक समकक्ष) और फाजिल (स्नातकोत्तर समकक्ष) स्तर तक पढ़ाई कराई जाती थी।

क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने?

नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया था कि कोई भी शिक्षा बोर्ड इंटरमीडिएट (12वीं) से आगे की डिग्रियां प्रदान नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी कहा था कि मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली कामिल और फाजिल की डिग्रियों को वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इसी फैसले के बाद राज्य में इन दोनों पाठ्यक्रमों की पढ़ाई और डिग्री वितरण की प्रक्रिया पहले ही रोक दी गई थी। अब सरकार उसी व्यवस्था को अधिनियम में संशोधन के जरिए स्थायी कानूनी आधार देने की तैयारी कर रही है।

उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों का करना होगा रुख

संशोधन लागू होने के बाद मदरसा शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट स्तर तक की पढ़ाई मदरसों में ही उपलब्ध होगी, लेकिन इसके आगे स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के लिए उन्हें विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेना होगा। सरकार का मानना है कि इससे उच्च शिक्षा की व्यवस्था देश के मौजूदा शिक्षा ढांचे और कानूनी मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जा सकेगी।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर मंगलवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो संशोधित प्रावधानों को लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन और राज्य की मदरसा शिक्षा व्यवस्था को कानूनी रूप से अधिक स्पष्ट एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

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Pooja Kumari Ms. Pooja,
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