हनी सिंह की बढ़ीं मुश्किलें, महाराष्ट्र साइबर ने फिर भेजा समन; 16 अक्टूबर को पेश होने का आदेश

Honey Singh

New Delhi: मशहूर रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र साइबर ने कॉन्सर्ट के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उन्हें नया समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने हनी सिंह को 16 अक्टूबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। यह मामला दिल्ली में हुए उनके एक लाइव परफॉर्मेंस के वीडियो से जुड़ा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में कथित तौर पर अश्लील टिप्पणी सुनाई देने के बाद एक शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर से संपर्क किया था। इसके बाद एजेंसी ने मामले की जांच शुरू की।

पहले भी तीन बार भेजा गया समन, 5 अक्टूबर को नहीं हुए पेश

अधिकारियों के मुताबिक, महाराष्ट्र साइबर इससे पहले भी हनी सिंह को तीन बार समन भेज चुका है, लेकिन वह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने जांच एजेंसी को बताया था कि वह विदेश में हैं। इससे पहले उन्हें 5 अक्टूबर को मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित महाराष्ट्र साइबर कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया गया था। हालांकि, निर्धारित तारीख पर वह अधिकारियों के सामने नहीं पहुंचे और पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अब जांच एजेंसी ने उन्हें 16 अक्टूबर के लिए दोबारा तलब किया है, ताकि वायरल वीडियो और शिकायत से जुड़े आरोपों पर उनसे पूछताछ की जा सके।

पेश नहीं हुए तो जारी हो सकता है लुक-आउट सर्कुलर

महाराष्ट्र साइबर के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यदि हनी सिंह इस बार भी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके जरिए संबंधित व्यक्ति की विदेश यात्रा पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को जारी समन को एजेंसी ने आखिरी रिमाइंडर बताया था। उस समय यह भी कहा गया था कि यदि वह जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो गिरफ्तारी वारंट के लिए अदालत का रुख किया जा सकता है। फिलहाल, शिकायत के आधार पर जांच जारी है और 16 अक्टूबर को उनकी पेशी को अहम माना जा रहा है।

पहले भी विवादों में आ चुका है हनी सिंह का नाम

यो यो हनी सिंह इससे पहले भी अपने गानों और परफॉर्मेंस को लेकर विवादों का सामना कर चुके हैं। इसी साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘हिंदू शक्ति दल’ नामक संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगर को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि हनी सिंह ने वर्ष 2025 में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित परफॉर्मेंस के दौरान आपत्तिजनक गाना गाया था। इस मामले में 2 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को ‘वॉल्यूम 1’ गाने के यूआरएल सोशल मीडिया और अन्य शेयरिंग प्लेटफॉर्म से हटाने के संबंध में निर्देश दिया था। अब महाराष्ट्र साइबर की ओर से जारी नए समन के बाद एक बार फिर हनी सिंह कानूनी जांच के दायरे में हैं। हालांकि, मौजूदा मामले में आरोपों की जांच जारी है और समन जारी होना अपने आप में आरोपों को साबित नहीं करता।

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Pooja Kumari Ms. Pooja,
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