कोचिंग सेंटर हादसे की जांच सीबीआई करेगी: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश।

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे तीन छात्रों की मौत हो गई। यह घटना 29 जुलाई 2024 की है, जब राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर गया और छात्रों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला।

हाई कोर्ट का आदेश

इस हादसे की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए एक सामाजिक संगठन ‘एक कुटुंब’ ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि इस हादसे की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए ताकि इसके असली कारणों का पता चल सके और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो सके। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 31 जुलाई 2024 को सुनवाई का आदेश दिया।

सुरक्षा उपायों की मांग

इस हादसे के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, और दिल्ली फायर सर्विस को पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। इसके तहत सभी सुरक्षा मानकों, आग से बचाव के नियमों और भवन निर्माण संबंधी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। विशेष रूप से बेसमेंट के लिए बाढ़ से सुरक्षा के उपकरणों की स्थापना और नालियों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

भविष्य की रोकथाम के उपाय

इस हादसे ने दिल्ली में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई वर्षों से चल रहे अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इस मामले में कोर्ट द्वारा सख्त निर्देश जारी किए जाने की संभावना है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इस घटना ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत को उजागर किया है। उम्मीद की जा रही है कि इस हादसे की जांच और कोर्ट के निर्देशों के बाद कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों का पालन सख्ती से किया जाएगा और छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता बनेगी।

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