जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के 2 किलोमीटर के दायरे में लगा नाइट कर्फ्यू

Jammu and Kashmir 2

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) से सटे दो किलोमीटर के दायरे में रात का कर्फ्यू फिर से लागू कर दिया गया है। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और घुसपैठ-रोधी प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र पाकिस्तान से जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ का एक आम रास्ता रहा है।

नागरिकों की आवाजाही को किया गया नियंत्रित

कर्फ्यू के दौरान नागरिकों की आवाजाही को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि वैध कारणों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को अपनी पहचान पत्र साथ रखना होगा और बीएसएफ या पुलिस कर्मियों द्वारा जांच के लिए तैयार रहना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

रोज रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा कर्फ्यू

सांबा जिलाधिकारी आयुषी सूदन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक ये प्रतिबंध अगले 2 महीनों तक रोजाना रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे, बशर्ते इन्हें पहले ही हटा न लिया जाए. आदेश के मुताबिक सीमा पर निगरानी बढ़ाने और रात के समय नागरिकों की आवाजाही को नियंत्रित कर गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय में यह निर्णय लिया गया है.

क्या है इस फैसले के पीछे की वजह?

जिला मजिस्ट्रेट आयुषी सूदन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीमा पर निगरानी बढ़ाने और रात्रि के समय नागरिक आवाजाही को नियंत्रित करके गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय में यह निर्णय लिया गया। कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की अनुमति केवल वैध कारणों से ही दी जाएगी और बीएसएफ या पुलिस कर्मियों द्वारा मांगे जाने पर व्यक्तियों को पहचान पत्र दिखाना होगा। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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