अश्लीलता फैलाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक बार फिर से सरकार ने शिकंजा कसते हुए 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आरोप है कि ये नग्नता और सेक्सुअल कंटेंट को बढ़ावा दे रहे थे। केंद्रीय सूचना औऱ प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन सभी प्लेटफॉर्म्स को तुरंत बैन करने का आदेश दिया है। सरकार ने ये कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैलाई जा रही अश्लीलता को रोकने और नैतिकता को बनाए रखने के लिए उठा हैं।
25 ओटीटी हुआ बैन
नग्नता फैलाने वाले जिन ओटीटी प्लेटफॉर्मों के खिलाप ये कार्रवाई की गई है, उनमें उल्लू, ऑल्ट बालाजी, डेसीफ्लिक्स, बिग शॉट्स, बूमेक्स, नव रस लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाओ एंटरटेनमेंट, हॉटएक्स वीआईपी, मूडएक्स और नियोनएक्स वीआईपी शामिल हैं। इस सभी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67ए, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294 और महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया गया है।
सरकार ने पाया कि ये लिंक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और धारा 67ए, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294 और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1986 की धारा 4 सहित विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करते हैं। रिपोर्ट में एक सरकारी अधिसूचना का हवाला दिया गया है और दावा किया गया है कि मध्यस्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत गैरकानूनी जानकारी तक पहुंच को हटाने के लिए जिम्मेदार हैं।
पारिवारिक रिश्तों में आपत्तिजनक दृश्य
पारिवारिक रिश्तों पर दिखाए गए आपत्तिजनक दृश्य
अधिकारियों का कहना है कि कुछ वेब सीरीज में परिवार और अन्य संवेदनशील रिश्तों के संदर्भ में भी नग्नता और यौन विषयों को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे दर्शकों में आक्रोश फैल गया. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और सरकार से कहा, “ये हमारा क्षेत्र नहीं है, आप कार्रवाई कीजिए.”
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