भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्गों के कर्मचारियों को सीधी नियुक्तियों और प्रमोशन में आरक्षण देने की नीति को अपनाया है। इस ऐलान के साथ सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इस तरह की आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की नई आरक्षण नीति का ऐलान
24 जून को जारी एक आधिकारिक सर्कुलर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सभी कर्मचारियों को इस निर्णय की जानकारी दी गई। सर्कुलर में यह स्पष्ट किया गया कि यह नीति 23 जून 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्तियों और प्रमोशन में एससी वर्ग को 15% और एसटी वर्ग को 7.5% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही आपको बता दे कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ गवई ने इस निर्णय के पीछे अपने विचार साझा करते हुए कहा कि जब देश के विभिन्न सरकारी विभागों और उच्च न्यायालयों में पहले से ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो सुप्रीम कोर्ट को इससे अछूता क्यों रखा जाए? उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों की तरह अपनी संस्थागत नीतियों में भी समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को दर्शाना चाहिए।
जजों पर लागू नहीं होगी यह व्यवस्था
यह आरक्षण नीति सिर्फ कर्मचारियों और प्रशासनिक पदों पर लागू होगी। इसमें रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, चैंबर अटेंडेंट आदि जैसे पद शामिल हैं। इस नीति का कोई संबंध सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियों से नहीं है।सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी सर्कुलर में यह भी बताया गया कि मॉडल आरक्षण रोस्टर और संबंधित रजिस्टर को सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक नेटवर्क ‘Supnet’ पर उपलब्ध करा दिया गया है। किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाए जाने पर कर्मचारी सीधे रजिस्ट्रार को सूचित कर सकते हैं।
किन पदों पर मिलेगा आरक्षण
जिन पदों पर यह आरक्षण लागू किया गया है, उनमें वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम प्रोग्रामर, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, चैंबर अटेंडेंट (आर) जैसे कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए रोस्टर तैयार किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से 15% एससी और 7.5% एसटी वर्ग के लिए आरक्षित स्थान दर्शाए गए हैं।
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