दिल्ली में प्रदूषण को लेकर नया नियम हुआ लागू, No PUC, No FUEL का होगा सख्ती से पालन

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दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर से ‘No PUC, No Fuel’ नियम सख्ती से लागू कर दिया है. अब बिना वैध PUC वाले वाहन पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं भरवा सकेंगे. उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20,000 रुपये तक का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन करने पर वाहन जब्त होने का खतरा है. इस नियम के पालन के लिए 580 पुलिसकर्मी और 126 चेकप्वाइंट तैनात किए गए हैं

प्रदूषण पर बड़ा एक्शन

पीडब्ल्यूडी ने गड्ढों की निगरानी के लिए स्थायी व्यवस्था भी शुरू की है, जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा सर्वे कर 72 घंटे के भीतर मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही एक स्वतंत्र एजेंसी साल भर गड्ढों का डेटा एकत्र कर प्रदूषण नियंत्रण उपायों के जमीनी क्रियान्वयन का आडिट करेगी।

जांच के लिए 580 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

दिल्ली में इस सख्ती को लागू करने के लिए 580 पुलिसकर्मी 126 चेकपॉइंट्स पर तैनात रहेंगे। पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे, वाहन डेटाबेस और पुलिस जांच करेंगे। ट्रांसपोर्ट अधिकारी भी पंपों पर रहेंगे। निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर पूर्ण बैन है।​
सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं को छूट है। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए 100 हॉटस्पॉट्स पर गूगल मैप मदद लेगा। नियम तोड़ने पर वाहन जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत सजा मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने किया अपने आदेश में बदलाव

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में बदलाव करते हुए दिल्ली-NCR में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की इजाजत दे दी है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से BS-III और उससे पुराने वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति मांगी थी, क्योंकि ये वाहन हवा को सबसे ज्यादा खराब करते हैं। कोर्ट की मंजूरी के बाद अब इन वाहनों पर सख्ती और तेज होगी।

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