कोलकाता रेप-मर्डर केस: सीजेआई चंद्रचूड़ का गुस्सा और न्यायिक हस्तक्षेप

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सख्त नाराजगी जताई। यह मामला न केवल राज्य सरकार की लापरवाही का खुलासा करता है, बल्कि न्यायिक हस्तक्षेप की भी जरूरत को दर्शाता है।

सीजेआई चंद्रचूड़ का गुस्सा

20 अगस्त 2024 को सुनवाई के दौरान, सीजेआई चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस की विफलताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कपिल सिब्बल, जो ममता बनर्जी सरकार का पक्ष रख रहे थे, से पूछा कि सरकार इतनी बड़ी घटना को कैसे अनदेखा कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, जहां पुलिस की मौजूदगी के बावजूद एक भीड़ ने अस्पताल में घुसकर महिला डॉक्टरों पर हमला किया और ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, वैसी धमकियां दीं। इस पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि यह कैसे संभव है कि जब इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा हो, तो राज्य सरकार बेखबर रहे!

सरकार की विफलता

सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि मृतक डॉक्टर के माता-पिता को अपने बच्चे का शव देखने तक नहीं दिया गया। यह घटना किसी बड़े कवर-अप की ओर इशारा करती है। अदालत ने इस पर गहरी चिंता जताई और पूछा कि जब 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की मौत की खबर मिली, तो इसे आत्महत्या बताने का प्रयास क्यों किया गया? उन्होंने यह भी सवाल किया कि एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई, जबकि शव का पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका थ

न्यायिक हस्तक्षेप और अगला कदम

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जो डॉक्टरों की कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें देगा। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी चेतावनी दी कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग न करें और मामले की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई को 22 अगस्त तक जांच की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

इस मामले में न्याय की तलाश ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। सीजेआई चंद्रचूड़ की सख्त टिप्पणियां और न्यायिक हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि दोषियों को सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिले।

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