जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल, 14 अगस्त को सुनवाई करेगा। वाद सूची के अनुसार, इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ कर सकती है।गौरतलब है कि 11 दिसंबर 2023 को शीर्ष अदालत ने अपने सर्वसम्मत फैसले में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने के निर्णय को सही ठहराया था। साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएं और जल्द से जल्द इसका राज्य का दर्जा बहाल किया जाए
दो महीने में बहाली की मांग
पिछले साल शिक्षाविद् जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार को दो महीने के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी, वहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की भूमिका को कमजोर करती है, जो संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है और संविधान की मूल संरचना पर प्रहार करती है।
शांतिपूर्ण चुनाव और सुरक्षा स्थिति
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इस दौरान न तो हिंसा की कोई बड़ी घटना हुई और न ही किसी तरह की सुरक्षा संबंधी समस्या सामने आई।याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि वर्तमान हालात में राज्य का दर्जा बहाल करने में सुरक्षा या अशांति जैसी कोई बाधा मौजूद नहीं है। उनका तर्क है कि केंद्र सरकार ने भी मौजूदा कार्यवाही में यह भरोसा दिलाया था कि इस प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी।
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