नागपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी फहीम खान, यूसुफ शेख सहित उनके साथियों के घर पर बुलडोजर एक्शन पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने सोमवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने संपत्ति मालिकों की सुनवाई न होने पर भी चिंता जताई।
हाई कोर्ट ने की जताई चिंता
हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी के मालिकों की सुनवाई न होने पर चिंता जाहिर की जो कथित रूप से अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। साथ ही इस बात पर निराशा जाहिर की कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने से पहले उनकी सुनवाई नहीं की गई। दरअसल, फहीम खान की प्रॉपर्टी हाई कोर्ट के आदेश आने से पहले ही दोपहर में ढहा दी गई थी। यह प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है।
फहीम समेत 6 आरोपी गिरफ्तार
नागपुर में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विवाद के बाद हिंसा हुई है। इसके मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज है। फहीम पर 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है।
हाई कोर्ट ने लगाई रोक
नागपुर हिंसा के आरोपियों में शामिल फहीम खान और युसूफ शेख के मकान को पुलिस ने सोमवार सुबह बुलडोजर चलाकर ढहा दिया था। फहीम खान युसूफ शेख ने सरकार के डेमोलेशन के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सोमवार शाम को रोक लगा दी।
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