राहुल गांधी के खिलाफ FIR हुआ दर्ज, BJP ने अटेंप्ट टू मर्डर का लगाया आरोप

Lal Krishna Advani 53

संसद परिसर में गुरुवार सुबह धक्का-मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया, जो उनके ऊपर गिरा।

राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज

सारंगी जब मीडिया के सामने आए, तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को RML हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट ने बताया कि दोनों नेताओं के सिर में चोट लगी है। उन्हें ICU रखा गया है। प्रताप सारंगी को काफी ब्लीडिंग रही थी। उनका घाव भी गहरा था, इसलिए टांके लगाने पड़े।मुकेश राजपूत बेहोश हो गए थे। अब उन्हें होश तो आ गया है लेकिन चक्कर आ रहे हैं। उनका BP बढ़ गया था। घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है।

कितने साल की राहुल गांधी को हो सकती है सजा?

राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 यानी अटेंप्ट टू मर्डर के तहत केस दर्ज करवाया गया है. बता दें इस धारा के तहत दर्ज किए गए केस काफी गंभीर होते हैं. इस धारा के तहत लगाए गए आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं. तो ऐसे में 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान होता है.

प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का लगाया आरोप

BJP सांसद प्रताप सारंगी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अन्य सांसद को धक्का दिया, जिससे उन्हें चोटें आईं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस पर बयान देते हुए राहुल गांधी पर दो बीजेपी सांसदों पर शारीरिक हमला करने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी के खिलाफ BNS की इन धाराओं में दी गई शिकायत

– धारा 109: हत्या का प्रयास
– धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
– धारा 117: स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
– धारा 121: सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना
– धारा 351: आपराधिक धमकी
– धारा 125: दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना

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