फ्लाइट यात्रियों को बड़ी राहत: DGCA ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में किए बड़े बदलाव

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New Delhi: DGCA ने हवाई यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत अब यात्री अपनी फ्लाइट टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कैंसिल कर सकेंगे। यह कदम लंबे समय से मिल रही शिकायतों और रिफंड प्रक्रिया में देरी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे यात्रा अनुभव को और पारदर्शी और सहज बनाया जा सके।

ऑनलाइन बुकिंग पर मुफ्त कैंसिलेशन और नाम सुधार

नए नियमों के अनुसार, यदि टिकट सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा गया है, तो यात्री बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना चार्ज कैंसिलेशन का लाभ ले पाएंगे। इतना ही नहीं, यदि टिकट पर नाम में कोई गलती रह जाती है, तो यात्री 24 घंटे के भीतर उसे बिल्कुल मुफ्त में सुधार सकते हैं। यह सुविधा खासकर उन यात्रियों के लिए उपयोगी है जो जल्दबाजी में बुकिंग के दौरान छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं।

एजेंट या पोर्टल बुकिंग पर भी तेज रिफंड प्रक्रिया

यदि टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा गया है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन पर ही होगी। DGCA ने निर्देश दिया है कि सभी एयरलाइंस रिफंड की प्रक्रिया को 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरा करें। इससे यात्रियों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी और रिफंड प्रक्रिया अधिक डिजिटल और पारदर्शी होगी, जो कि पहले कई यात्रियों की बड़ी समस्या रही है।

मेडिकल इमरजेंसी और हालिया घटनाओं के बाद नियमों में सुधार

मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में फ्लाइट कैंसिल करने वाले यात्रियों के लिए भी आसान रिफंड की व्यवस्था की गई है। यह परिवर्तन पिछले समय में एयरलाइन रिफंड से जुड़ी बढ़ती शिकायतों और दिसंबर 2025 में हुई IndiGo की उड़ानों से संबंधित समस्याओं के बाद लागू किए गए हैं। नए नियम यात्रियों को न केवल सुविधा प्रदान करेंगे, बल्कि एयरलाइन सेवाओं में भरोसा बढ़ाने का भी काम करेंगे।

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Pooja Kumari Ms. Pooja,
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