NEW DELHI. इंदौर में कांग्रेस पार्टी को एक और झटका प्राप्त हुआ है, जब एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट ने अपनी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे उन्होंने चुनावी टिकट के लिए जमा किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि कोई सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट अपनी याचिका नहीं वापस लेता है, तो उसका टिकट स्वतः ही रद्द हो जाता है।
निर्दलीय उम्मीदवार का किया था चुनाव।
कांग्रेस पार्टी ने इंदौर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनावी टिकट घोषित किया था, जिसमें उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार को चुना था। हालांकि, यहां एक दिलचस्प मोड़ आया जब उम्मीदवार के विरुद्ध एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को लेकर आपत्ति दर्ज की।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने लिया फैसला
याचिका के दाखिल होने के बाद, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से देखते हुए अपना निर्णय दिया। उन्होंने यह उत्तर दिया कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट अपनी याचिका को वापस नहीं लेता है, तो उसका टिकट स्वतः ही रद्द हो जाता है। इस निर्णय के साथ, कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है।
पार्टी के लिए साबित हो सकती है बड़ी मुसीबत।
यह मामला कांग्रेस पार्टी के लिए जबरदस्त चुनौती है, क्योंकि इस विवाद से उन्हें चुनावी प्रक्रिया में विलंब हो सकता है। इसके अलावा, यह उनकी पार्टी के अंदर भी विभाजन की संभावनाओं को बढ़ा सकता है।
बड़े नेताओं ने जताई चिंता
कांग्रेस पार्टी के इस मुद्दे को लेकर उनके नेता ने व्यापक चिंता जताई हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को गंभीरता से लेकर देख रहे हैं और सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
बन सकता है तनाव का कारण।
यह मामला चुनावी माहौल में और अधिक उत्तेजकता और तनाव का कारण बन सकता है। इसके बावजूद, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने यह दावा किया है कि वे इस मुद्दे को संभालने में सफल रहेंगे और चुनावी अभियान को पूरी शक्ति से आगे बढ़ाएं।
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