Manipur. मणिपुर सरकार ने प्रदेश के कार्यालय से बिना वैध और स्वीकृत कारणों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के लिए एक नया नियम पेश किया है। जिसके तहत उन्होंने काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम पेश किया। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से ऐसी सूचना मिली है कि कई अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं अथवा ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मणिपुर सरकार ने हाल ही में नया नियम पेश करते हुवे सूचित किया है की कार्यालय से बिना वैध और स्वीकृत कारणों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के लिए ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का नियम बनेगा।
अधिकारियों की उपस्थिति अब रजिस्टर में होगी दर्ज
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने परिपत्र जारी कर कहा कि ऐसी सूचना मिली है कि कई अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं अथवा ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। जिसके तहत यह आदेश दिया गया है कि परिपत्र में उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों को अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए रजिस्टर बनाने को कहा गया है। इसके साथ ही अधिकारियों के गलत आचरण को वेतन का वितरण करने वाले अधिकारियों से साझा करने को कहा गया है।
अधिकारी का गलत आचरण भी रजिस्टर में होगा दर्ज
परिपत्र में कहा गया है कि ऐसी खबरें हैं कि ‘‘ऐसे कई अधिकारी जो कार्यालयों में नहीं जा रहे हैं, जहां उन्हें कार्यभार दिया गया है, या वे ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं।’’ परिपत्र के अनुसार उपायुक्तों एवं विभागों के प्रमुखों को ऐसे ‘संबद्ध अधिकारियों’ की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पंजिका बनाकर रखने को कहा गया है, अर्थात् उनकी उपस्थिति-अनुपस्थिति का रिकॉर्ड साथ ही साथ, उचित-अनुचित आचरण, यदि कोई है तो, उसका भी रिपोर्ट’ के साथ उन अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा, जिन पर वेतन वितरण की जिम्मेदारी है।
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