New Delhi: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा बीते कुछ महीनों से 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले को लेकर कानूनी जाल में फंसे हुए हैं। मुंबई के एक व्यवसायी ने दोनों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले के बाद मुंबई पुलिस ने शिल्पा और राज के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है, जिसके कारण उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है।
फुकेट वेकेशन और यूट्यूब इवेंट पर पड़ा असर
इस लुकआउट सर्कुलर का असर यह हुआ कि हाल ही में शिल्पा और राज कुंद्रा का फुकेट फैमिली वेकेशन रद्द हो गया। दोनों 2 से 5 अक्टूबर के बीच छुट्टी मनाने फुकेट जाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब शिल्पा शेट्टी एक यूट्यूब इवेंट के सिलसिले में विदेश जाना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने अदालत में LOC रद्द करने की मांग करते हुए नई याचिका दायर की थी।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी — “अप्रूवर बनिए, तभी विदेश जा सकेंगी”
आज हुई सुनवाई में अदालत ने शिल्पा शेट्टी के विदेश जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उन्हें देश से बाहर जाना है तो पहले उन्हें अप्रूवर (Approver) बनना होगा। कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि जांच में सहयोग किए बिना किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने कहा था कि जब तक 60 करोड़ रुपये की राशि लौटाने की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
ईओडब्ल्यू की जांच और आरोपों की पृष्ठभूमि
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों को आरोपी बनाया है। अगस्त 2025 में व्यवसायी दीपक कोठारी ने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप के अनुसार, राज कुंद्रा और शिल्पा ने 2015 से 2023 के बीच कोठारी से 60 करोड़ रुपये बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पर लिए थे, लेकिन उस राशि का उपयोग व्यापार में करने के बजाय निजी खर्चों पर किया गया।
व्यवसायी का दावा — “पैसे वापस नहीं किए गए”
दीपक कोठारी ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि उन्होंने कई बार यह राशि वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन अब तक उन्हें पैसे नहीं लौटाए गए हैं। इसी वजह से उन्होंने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। इस पूरे प्रकरण में अब अदालत के अगले फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जो तय करेगा कि क्या अभिनेत्री को विदेश यात्रा की अनुमति मिलेगी या नहीं।
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Ms. Pooja, |
