नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में फिलहाल ओबीसी (OBC) के 27 में से 13 फीसदी आरक्षित पदों पर रोक लगा दी है। इससे मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के लिए आरक्षण नीति एक उलझन बन गई है।
आरक्षण नीति में उलझन:
सरकार ने ओबीसी (OBC) वर्ग को साधने के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया। इससे प्रदेश में आरक्षण 73% हो गया। कोर्ट ने बढ़े आरक्षण के साथ भर्ती की मंजूरी नहीं दी पर विभाग 27% आरक्षण के साथ भर्ती विज्ञापन जारी कर रहे हैं।
रोजगार की अटकी राह:
2995 से ज्यादा उम्मीदवारों की नियुक्ति है अटकी। मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद भी 2995 से ज्यादा उम्मीदवारों की नियुक्ति अटकी है।
हाईकोर्ट का आदेश:
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ओबीसी (OBC) को 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सरकार की नीति: सरकार की वर्तमान नीति से स्पष्ट है कि ओबीसी (OBC) को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन कोर्ट के आने वाले फैसले की संभावना को देखते हुए 13% पद की नियुक्ति होल्ड हो रही है।
अटकी नियुक्तियाँ:
उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कई पदों पर नियुक्ति अटकी है। कुल 1381 पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है।
समाधान की आशा:
कोर्ट का जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। सरकार और न्यायिक प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करके रोजगार के मामले में न्यायसंगत समाधान का प्रयास किया जा रहा है।
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Ms. Pooja, |