देश में 1 जुलाई से लागू होगा, तीन नये आपराधिक कानून

Three new criminal laws

NEWDELHI. बता दें कि देश में 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहा हैं। जिसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुचना दें दे कि तीन नए कानूनों को संसद के शीत कालीन सत्र में पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी।

1 जुलाई 2024 से तीनों कानून होंगे अमल-

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों क्रिमिनल लॉ एक जुलाई 2024 से अमल में आ जाएगा। वहीं हिट एंड रन से जुड़े प्रावधान के अमल पर रोक रहेगी।

बता दें कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बनाए गए तीनों नए कानून को एक जुलाई 2024 से अमल में लाने के लिए नोटिफाई कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट को एक जुलाई से लागू किया जाएगा।

हिट एंड रन से जुड़े कानून पर फिल्हाल रोक-

केंद्र द्वारा दिए गए इस सूचना में नोटिफिकेशन देते हुए यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-106 (2) को फिल्हाल होल्ड कर दिया है यानी धारा-106 (2) फिल्हाल लागू नहीं होगा यह प्रावधान हिट एंड रन से जुड़े अपराध से जुड़ा हुआ है। इस प्रावधान के विरोध में जनवरी के पहले हफ्ते में देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल की थी जिसके बाद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस कानून को ड्राइवर यूनियन से चर्चा के बाद अमल में लाया जाएगा।

नए कानून में क्या-क्या प्रावधान-

सीआरपीसी में जहां कुल 484 धाराएं थीं वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। वहीं कुल 177 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन हुआ है। 9 नई धाराएं व कुल 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। और इसके साथ ही 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को उसके निजी बांड पर रिहा करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं होंगी । पहले के इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कुल 167 धाराएं थी। 6 धाराओं को निरस्त किया गया है और 2 नई धाराएं व 6 उप धाराओं को जोड़ा गया है। ऐसा प्रावधान किया गया है कि गवाहों की सुरक्षा के लिए कानून बनेगा।

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