Delhi-NCR में गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी खबर! 1 नवंबर से लागू होंगे नए GRAP नियम, जानिए किन गाड़ियों की होगी एंट्री बंद

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दिल्ली-NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने की चिंता भी गहराने लगी है। हर साल की तरह इस बार भी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में वाहनों की एंट्री को लेकर नए प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं।

अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद या फरीदाबाद से रोजाना सफर करते हैं, तो इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नए नियमों के तहत कुछ कैटेगरी की गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

किन गाड़ियों की एंट्री पर लगेगी रोक?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करतीं।

हालांकि, BS-VI मानकों वाली गाड़ियों के अलावा CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित नियमों और छूट के तहत प्रवेश की अनुमति रहेगी।

इसके अलावा, जिन वाहनों के पास वैध Pollution Under Control Certificate यानी PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

बस और ट्रक चालकों के लिए भी बदले नियम

नए प्रतिबंध सिर्फ निजी कारों तक सीमित नहीं हैं। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली गैर-अनुपालन वाली डीजल बसों पर भी रोक रहेगी।

वहीं, ऐसे ट्रक जिन्हें दिल्ली में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, उन्हें शहर के अंदर से गुजरने के बजाय Eastern और Western Peripheral Expressway जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

इसका उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करना है।

GRAP के तहत क्यों बढ़ाई जा रही है सख्ती?

GRAP यानी Graded Response Action Plan एक ऐसा सिस्टम है, जिसके तहत दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने पर अलग-अलग स्तरों पर प्रतिबंध लागू किए जाते हैं।

सर्दियों में हवा की गति कम होने, तापमान गिरने और प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों के कारण राजधानी की हवा अक्सर खराब हो जाती है। ऐसे में वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार GRAP के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इनका मकसद प्रदूषण को गंभीर स्तर तक पहुंचने से पहले ही नियंत्रित करना है।

सफर पर निकलने से पहले जरूर करें ये काम

अगर आप दिल्ली में अपनी गाड़ी लेकर जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले उसका BS मानक जरूर चेक कर लें। साथ ही PUC सर्टिफिकेट की वैधता भी जांच लें।

खासतौर पर NCR से रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को इन नियमों की जानकारी होना जरूरी है, ताकि बॉर्डर पर किसी तरह की परेशानी या जुर्माने जैसी स्थिति से बचा जा सके।

प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासन की यह पहल कितनी प्रभावी साबित होगी, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार दिल्ली-NCR में वाहन चालकों को नियमों का पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा। NDTV +3

नोट: दोनों आर्टिकल 31 अक्टूबर 2026 की उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किए गए हैं। दूसरे आर्टिकल में BS-VI प्रतिबंध की अवधि और वाहन संबंधी छूट को ध्यान में रखा गया है।

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