वायु प्रदूषण बढ़ने के प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के तीसरे चरण के अनुसार दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय और निजी प्रतिष्ठान 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे और बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे. इसको लेकर सोमवार को आदेश जारी किया गया.
सरकार ने दिया आदेश
यह निर्देश पर्यावरण विभाग की ओर से पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा पांच के तहत जारी किया गया है जिसे दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों और राजधानी में संचालित प्राइवेट संस्थानों पर लागू किया है। अस्पताल, प्राइवेट स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, अग्निशमन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, जल एवं साफ-सफाई जैसी आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई है। दिल्ली में संचालित सभी प्राइवेट दफ्तर 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ संचालित होंगे।
दिल्ली की हवा में फैला जहर
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कोई सुधारनजर नहीं आ रहा है। लगातार 11वें दिन भी एक्यूआई ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहा। सुबह नौ बजे एक्यूआई 396 जबकि स्विस एप आइक्यू एयर पर 418 यानी ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया। दूसरी ओर तापमान में गिरावट का दौर जारी है। आज न्यूनतम तापमान रहा 9.3 डिग्री सेल्सियस वहीं अधिकतम 27 से 28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।
नियम तोड़ने पर होगी करवाई
पर्यावरण विभाग ने अपने आदेश में कहा कि हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवाएं, फायर सर्विस, सार्वजनिक परिवहन, पानी और सफाई जैसी जरूरी सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है।सरकार ने कहा है कि इस आदेश को ठीक से लागू कराने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस DCP और स्थानीय निकायों की होगी। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ एनवायरनमेंट एक्ट की धारा 15 और 16 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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