जहरीले कफ सिरप से मासूमों की जान पर खतरा, दिल्ली सरकार ने ‘कोल्ड्रिफ’ की बिक्री पर लगाई रोक

Coldref Ban

New Delhi: दिल्ली सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा निर्मित ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप की बिक्री, खरीद और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्णय उन घटनाओं के बाद लिया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इस सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने आदेश जारी करते हुए सभी फार्मेसियों को निर्देश दिया है कि वे 24 घंटे के भीतर अपने स्टॉक का विवरण साझा करें और उत्पाद को तुरंत वापस लें।

जहरीले रसायन की पुष्टि के बाद कार्रवाई

दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि कोल्ड्रिफ सिरप (Paracetamol, Phenylephrine Hydrochloride, Chlorpheniramine Maleate Syrup) में ‘डाइएथिलीन ग्लाइकॉल’ (Diethylene Glycol) की मिलावट पाई गई है। यह रसायन अत्यंत जहरीला होता है और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक माना जाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी हितधारकों को इस उत्पाद की बिक्री, वितरण और उपयोग तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, आम नागरिकों को भी चेतावनी दी गई है कि वे अपने बच्चों को यह सिरप किसी भी परिस्थिति में न दें।

कंपनी के मालिक को पुलिस हिरासत में भेजा गया

इस मामले में श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को छिंदवाड़ा की अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अतिरिक्त जिलाधिकारी धीरेंद्र सिंह नेत्री ने जानकारी दी कि अब तक दूषित ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप से 22 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित में जारी इस आदेश के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Pooja Kumari Ms. Pooja,
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