DGCA ने लिया बड़ा फैसला, 21 जुलाई तक एयरलाइनों की होगी जांच

DGCA

डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों को 21 जुलाई तक जांच पूरी करने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार, सभी एयरलाइनों को बोइंग 787 और 737 विमानों में ईंधन सप्लाई से जुड़ी प्रणाली की जांच जरूरी है। यह आदेश एएआईबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के बाद जारी किया गया है।

यह जांच है अनिवार्य

डीजीसीए ने कहा है कि स्टेट ऑफ
के मैन्युफैक्चर की तरफ से जारी किए गए एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव्स के मुताबिक ही यह जांच अनिवार्य की जा रही है। डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विमान ऑपरेटर्स ने निर्देशों के मुताबिक अपने विमानों की जांच शुरू कर दी है। एयरलाइन ऑपरेटरों को सलाह है कि वे 21 जुलाई तक अपनी जांच पूरी कर लें।

AAIB की रिपोर्ट में क्या मिला ?

एएआईबी ने एअर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर शनिवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की थी। इस हादसे में 12 जून को 260 लोग मारे गए थे। अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जाने वाली उड़ान संख्या एआई-171 का विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त होकर एक इमारत से टकरा गया था। पंद्रह पन्नों वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘कॉकपिट वॉयस रिकार्डिंग’ में सुना गया कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि उसने ईंधन क्यों बंद किया तो जवाब मिला कि उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे में संभावना जताई गई थी कि विमान के दोनों इंजनों को फ्यूल सप्लाई नहीं मिल पाई और वह 32 सेकंड में ही हादसे का शिकार हो गया।

फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम आखिर क्या हैं?

यह सिस्टम विमान के इंजन को ईंधन की सप्लाई को नियंत्रित करता है। अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए तो इंजन बंद होने या ईंधन की आपूर्ति रुकने का जोखिम हो सकता है। इसलिए डीजीसीए ने इसे गंभीरता से लिया है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों से कहा है कि वे अपने बोइंग 787 और 737 बेड़े के सभी विमानों की तकनीकी जांच करें और रिपोर्ट सौंपें। अगर किसी विमान में खराबी पाई जाती है तो उसे तुरंत सुधारना होगा, तब तक वह विमान उड़ान के लिए नहीं चलाया जा सकेगा।

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