दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल वाली गाड़ियों के लिए बड़ी खबर है। ओवरएज्ड वाहनों पर लगा बैन हटा दिया गया है। अब सरकार इस योजना पर 1 नवंबर से काम कर सकती है। आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक आगे चलकर जब इस योजना को लागू भी किया जाएगा तो सबसे पहले सिर्फ पांच जिलों तक इसे सीमित रखा जाएगा।
बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
CAQM की मंगलवार को एक अहम बैठक हुई थी। उस बैठक में ही फैसला हुआ कि अभी के लिए इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। उसी बैठक में ही नसीहत दी गई है कि 1 नवंबर तक इस योजना को लागू करना ठीक नहीं होगा। अब कहा जा रहा है कि 1 नवंबर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में इस योजना को लागू किया जाएगा।
पेट्रोल पंपों पर लगेंगे कैमरे
इस नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहनों की उम्र का पता लगाएंगे। पेट्रोल पंपों को साफ तौर पर साइनेज लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें लिखा होगा 1 नवंबर से 15 साल पुराने पेट्रोल/CNG और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। साथ ही, पेट्रोल पंप कर्मचारियों को इस नियम के अनुपालन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
सीएम रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया
इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली में ओवरएज वाहनों के लिए समान नियम बनाने की मांग करेगी। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता का यह बयान उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से लिखे गए पत्र के बाद आई थी। वीके सक्सेना ने अपने पत्र में कहा था कि यह सोचना अतार्किक है कि 10 साल पुराना डीजल वाहन दिल्ली में अपनी जीवन अवधि पूरी कर चुका है।
इतना लगेगा जुर्माना
1 नवंबर 2025 से 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। जब्त होने पर वाहन मालिक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना अलग से लगेगा।
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