नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म, अब 5वीं व 8वीं में पास न होने पर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे बच्चे

Delhi Government School

दिल्ली सरकार द्वारा नई प्रमोशन पॉलिसी जारी किया गया है, जिसमें पांचवीं एवं आठवीं कक्षा में नो डिटेंशन पॉलिसी यानि “फेल न होने की नीति” को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है! वहीं दिल्ली में अब कक्षा पांचवीं व आठवीं में उत्तीर्ण न होने पर आपको अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा! परंतु जैसे ही परीक्षा के पश्चात विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया जाएगा और यदि कोई छात्र या छात्रा उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो उन्हें दो महीने के अंतराल में अपने प्रदर्शन को सुधारने का अवसर अवश्य दिया जाएगा! हालांकि इस पॉलिसी को 2023 – 24 से लागू किया जाएगा! साथ ही इन पॉलिसी के कुछ विशेष परिस्थिति में इन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में जाने से रोका जा सकता है! उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि एक समय में भारत की संसद ने शिक्षा के कानून में नो डिटेंशन पॉलिसी का प्रावधान बच्चों के हित में किया था, परंतु इससे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हर तरफ से बच्चों के भविष्य का नुकसान ही हुआ है! इन सभी बातों को मध्य नज़र रखते हुए कुछ विशेष परिस्थितियों में अगले वर्ष से पांचवीं और आठवीं में विद्यार्थियों को अगली कक्षा में जाने से रोका जाएगा! वहीं सरकार का कहना है कि हमारा उद्देश्य किसी बच्चे को आगे बढ़ने से रोकना नहीं है बल्कि प्राथमिक कक्षाओं को बड़ी कक्षाओं की तरह गंभीरता से लेने का एक छोटे से प्रयास की शुरुआत है!
नई असेसमेंट गाइडलाइंस और प्रमोशन पॉलिसी

* किसी भी बच्चे को उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पूर्व उसको विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा!

* प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा पांचवीं एवं आठवीं में नियमित रूप से परीक्षा होगी!

* तीसरी, चौथी, छठी व सातवीं कक्षा का मूल्यांकन कक्षा पांचवीं और आठवीं के समान परीक्षा पैटर्न पर किया जाएगा! तीसरी, चौथी, व सातवीं कक्षा के लिए छात्रों को एक ही कक्षा में नहीं रोका जाएगा!

* कक्षा तीसरी से आठवीं के लिए शैक्षणिकसत्र में मध्यावधि परीक्षा (सितंबर – अक्तूबर) व वार्षिक परीक्षा फरवरी एवं मार्च के रूप में निर्धारित किया जाएगा!

प्रमोशन गाइडलाइंस

* पांचवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोशन के लिए सत्र के अंत में पास घोषित होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है!

* अगली उच्च कक्षा में प्रमोशन के लिए जरुरी है कि विद्यार्थि आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त किए अंकों के अतिरिक्त मध्यावधि परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में कुल अंक में से न्यूनतम 25 फिसदी अंक प्राप्त करे!

* दुबारा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने के लिए एक छात्र को उस विषय में कम से कम 25 फिसदी अंक प्राप्त करने होंगे जिसमें उसने दुबारा परीक्षा दिया है!

* यदि कोई छात्र उन विषयों में कम से कम 25 फिसदी अंक प्राप्त नहीं करता है, जिसमें उसने दुबारा परीक्षा दिया है और 100 में से न्यूनतम 33 अंक प्राप्त नहीं करता है तो उसे आवश्यक पुनरावृति की श्रेणी में रखा जाएगा! इस मामले में छात्र को अगले सत्र के दौरान उसी कक्षा में पुनः रखा जाएगा!

Pooja Kumari Ms. Pooja,
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