भोपाल में भीख मांगना और देना माना जाएगा अपराध, CCTV से होगा निगरानी , FIR भी होगा दर्ज

Madhurima 31

New Delhi: राजधानी भोपाल में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लग गया है। भीख लेना और देना दोनों ही जुर्म होगा। ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। निगरानी के लिए जिला प्रशासन चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद लेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

भीख देना माना जाएगा अपराध

आदेश के मुताबिक भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है. जो कोई व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश का उल्लंघन करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कोलार के आश्रय स्थल को भिक्षुक गृह किया गया आरक्षित

भोपाल नगर निगम आयुक्त ने कोलार आश्रय स्थल को भिक्षुक गृह के रूप में आरक्षित किया है।आयुक्त नगर निगम भोपाल हरेन्द्र नारायण ने कलेक्टर के निर्देश अनुसार भोपाल के नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलार स्थित आश्रय स्थल को भिक्षुक गृह संचालित किये जाने के लिए आरक्षित किया है। इस संबंध में अपर आयुक्त, डे-एनयूएलएम, नगर निगम, भोपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अब एफआईआर भी होगी दर्ज

ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के दौरान चौराहों पर भीख मांगने वाले या छोटा-मोटा सामान बेचने वालों से शहर की छवि खराब न हो इसलिए जिला प्रशासन अब ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा. इसके लिए भोपाल कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 136 के तहत आदेश जारी किए जा रहे हैं. भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र सिंह के मुताबिक इसको लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं. साथ ही संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम को कार्रवाई के लिए कहा गया है. उधर ऐसे लोगों के पुर्नवास के लिए भी व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए भिक्षु गृह बनाए जाने की भी योजना है.

भिक्षुओं के लिए रैन बसेरा किया गया तैयार

भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही एक रैन बसेरा भी भिक्षुओं के लिए आरक्षित कर दिया है. भिक्षुओं को प्रतिस्थापित कर उनके रहने-खाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार स्थित रैन बसेरे को भिक्षुक गृह के रूप में आरक्षित किया गया है.

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