लोकसभा में नेता विपक्ष और सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में इलाबाहाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता भाजना नेता विग्नेश शिशिर ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। विग्नेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष पेश हुए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला
उन्होंने कहा कि यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष याचिका में हुई प्रगति पर प्रासंगिक दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने पक्षकार बनाने के आवेदन के साथ दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने की अनुमति दी।
ब्रिटेन के नागरिक राहुल गांधी
व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि यह मुद्दा उनके द्वारा 2017 में उठाया गया था और दोनों मामलों में प्रार्थनाएं समान नहीं हैं। स्वामी ने कहा कि शिशिर की याचिका में आपराधिक मुकदमा शुरू करने की मांग की गई है, जबकि उनकी याचिका में केवल यह कहा गया था कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं।
6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी. इस मामले में एक याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से कहा गया, ‘हमारी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका से बिल्कुल अलग है. अभी सीबीआई जांच का कोई आदेश नहीं हुआ है. 29 अप्रैल साल 2019 को उन्होंने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला था.
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